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किराया रसीद › HRA खातिर किराया रसीद

HRA क्लेम खातिर किराया रसीद

अगर राउर सैलरी में House Rent Allowance (HRA) बा आ रउआ किराया के मकान में रहेनी, त HRA के कुछ हिस्सा इनकम टैक्स से फ्री हो सकेला। एम्प्लॉयर ई फायदा तबे देला जब किराया के सबूत देख लेला, आ किराया रसीद ही मुख्य सबूत ह।

एम्प्लॉयर का माँगेला

एम्प्लॉयर आमतौर पर जनवरी से मार्च के बीच ई सबूत लेलें। अगर तारीख चूक जाव, त एम्प्लॉयर अइसे टैक्स काटेला जइसे राउर कवनो HRA छूट नइखे। रउआ तबो अपना इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकीले, बाकिर ओही सबूत तइयार राखे के पड़ी।

पुरान रिजीम कि नया रिजीम: इहे सब तय करेला

पुरान टैक्स रिजीमनया टैक्स रिजीम
HRA छूटहँ, तीन रकम वाला नियम सेना
सैलरी के टैक्स में किराया रसीद काम के?हँना
सैलरी वाला लोग खातिर डिफ़ॉल्टखाली अगर रउआ चुनींहँ

नया रिजीम डिफ़ॉल्ट बा। एह में HRA छूट नइखे, एह से किराया रसीद से सैलरी से कटे वाला टैक्स ना घटे। ई खाली तब काम आवेला जब रउआ पुरान रिजीम चुनीं। अगर रउआ ज़्यादा किराया देनी आ साथे होम लोन के ब्याज, बीमा, PPF जइसन कटौती भी बा, त पुरान रिजीम में कम टैक्स लाग सकेला; ना त आमतौर पर नया वाला जीतेला, खास कर के जब नया रिजीम में लगभग ₹12 लाख ले (स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथे सैलरी वाला लोग खातिर ₹12.75 लाख) के आमदनी पर कवनो टैक्स नइखे। एम्प्लॉयर के बतावे से पहिले कि रउआ कवन चाहीं, दूनो के हिसाब लगाईं, भा अपना अकाउंटेंट से पूछीं।

खास मामला

किराया देवे के सुरक्षित तरीका

बैंक ट्रांसफर भा UPI से अइसन सबूत बनेला जवन हर रसीद से मेल खाला। कैश चलेला, बाकिर अगर कबो टैक्स विभाग पूछे त रसीद ही राउर एकमात्र सबूत होई, आ ₹5,000 से ऊपर के कैश पर रसीद पर रेवेन्यू स्टांप चाहीं (देखीं किराया रसीद पर रेवेन्यू स्टांप)।

मेकर में पूरा फाइनेंशियल ईयर (अप्रैल से मार्च) खातिर कवना महीना से आ कवना महीना ले भरीं, आ सब बारह रसीद एक बेर में प्रिंट करीं ताकि मकान मालिक सिग्नेचर कर सके।
अबहीं आपन किराया रसीद बनाईं।मेकर खोलीं

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